भारत का संविधान जीके : भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे।

Abrar Khan
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भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति

इस लेख में हम भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे। यह लेख आपकी आगे आने वाली परिक्षाओं की द्रष्टि से बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा तो चलिए इस लेख को शुरू करते हैं।

  • उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख - भाग 5 में।
  • उपराष्ट्रपति पद से संबंधित अनुच्छेद 63 से 69 तक।
  • भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है।
  • राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। 
  • उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है।
  • उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के पद का वेतन लेता है।
  • अनुच्छेद 63 - उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख।
  • अनुच्छेद 64 - उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना।
  • अनुच्छेद 65 - राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना।
  • अनुच्छेद 66 - उपराष्ट्रपति पद की योग्यताएं तथा निर्वाचन पद्धति।
  • अनुच्छेद 67 - उपराष्ट्रपति का कार्यकाल तथा पद से हटाने की प्रक्रिया।
  • अनुच्छेद 68 - उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर वापस चुनाव।
  • अनुच्छेद 69 - उपराष्ट्रपति पद की शपथ।
  • अनुच्छेद 64
    • उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।
  • अनुच्छेद 89
    • भारत का उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होगा।
    • राज्य सभा अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी।
  • अनुच्छेद 65
    • राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रिक्त हो जाने या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना
    • कब तक - जब तक नया निर्वाचित राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण न कर ले।
    • उपराष्ट्रपति जब तक राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा तब तक राष्ट्रपति के समान शक्तियां वेतन और विशेष अधिकार प्राप्त होंगे।
    • उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकता है।
    • उपराष्ट्रपति जब तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तब तक राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा।
    • इस समय में अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति को जो वेतन और भत्ते मिलते हैं उनको भी प्राप्त नहीं करेगा।
    • उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो उसे राष्ट्रपति पद की शपथ लेनी होती है।
  • अनुच्छेद 66
    • उपराष्ट्रपति पद की योग्यता और निर्वाचन पद्धति।
  • उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता 
    • भारत का नागरिक होना चाहिए।
    • 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए।
    • राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो।
    • किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।
  • उपराष्ट्रपति का निर्वाचन
    • अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा।
    • वोट - लोकसभा के सभी सदस्य तथा राज्यसभा के सभी सदस्य।
    • गुप्त मतदान होता है।
    • विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते।
    • जमानत राशि - 15000 रुपए।
    • 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक।
    • राष्ट्रपति के लिए 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक।
  • अनुच्छेद 67
    • उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल 5 साल का होगा।
    • उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख।
  • उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया
    • सबसे पहले प्रस्ताव राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा।
    • प्रस्ताव पर राज्यसभा के ¼ सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए।
    • उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की सूचना 14 दिन पहले देनी होगी।
    • राज्यसभा अगर अपने वर्तमान सदस्य संख्या से प्रस्ताव को पारित कर दें और लोकसभा की सहमति हो तब उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है।
  • अनुच्छेद 68
    • उपराष्ट्रपति के पद की अवधि समाप्त होने से पहले ही रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पूर्ण किया जाएगा।
    • उपराष्ट्रपति की मृत्यु या पद से हटाए जाने या अन्य कारण से पद रिक्त होने पर निर्वाचन अतिशीघ्र किया जाएगा।
  • अनुच्छेद 69
    • उपराष्ट्रपति पद की शपथ का उल्लेख।
    • राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाएगी।
    • राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है।
  • उपराष्ट्रपति का वेतन
    • उपराष्ट्रपति पद के रूप में कोई वेतन नहीं मिलता है।
    • राज्यसभा के सभापति के रूप में 4 लाख रुपये प्रतिमाह मिलते हैं।
  • भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति - सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
  • दो कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति - सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी।
  • वह उपराष्ट्रपति जिसकी पद पर रहते हुए मृत्यु - कृष्णकांत।
  • व्यक्तिगत क्रम में 14वे उपराष्ट्रपति - जगदीप धनखड़।
  • वे उपराष्ट्रपति जो कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही राष्ट्रपति चुने गए - वी.वी. गिरी और आर वेंकटरमन।
  • राष्ट्रपति चुनाव में हार के कारण कार्यकाल से पहले ही त्यागपत्र देने वाले उपराष्ट्रपति - भैरोसिंह शेखावत।
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